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रायगढ़ में सूदखोर पर पुलिस का बड़ा प्रहार: 3% ब्याज पर देता था कर्ज, गिरवी रखी 8 बाइक और रजिस्टर जब्त

  • ग्रामीणों से 3 प्रतिशत मासिक ब्याज वसूलने वाले आरोपी पर कर्जा एक्ट के तहत मामला दर्ज।
  • साइबर और लैलूंगा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ग्राम भकुर्रा से आरोपी चूड़ामणि गुप्ता गिरफ्तार।
  • आरोपी के पास से गिरवी रखी गई 8 मोटरसाइकिलें और हिसाब-किताब का रजिस्टर बरामद।
  • एसएसपी शशि मोहन सिंह ने की अपील- ‘केवल बैंक और वैध वित्तीय संस्थाओं से ही लें ऋण।’

रायगढ़ (पहली रियासत डॉट कॉम)। जिले में अवैध रूप से सूदखोरी का धंधा कर भोले-भाले ग्रामीणों को प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ रायगढ़ पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) श्री शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन में साइबर सेल और लैलूंगा पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम भकुर्रा में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे सूदखोर को धर दबोचा है, जो ग्रामीणों को 3 प्रतिशत मासिक ब्याज पर कर्ज देकर उनकी मोटरसाइकिल और कीमती सामान गिरवी रख लेता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 8 मोटरसाइकिलें और लेनदेन का एक रजिस्टर जब्त किया है।

चोरी की बाइक की चेकिंग में खुला राज

जानकारी के अनुसार, साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक विजय चेलक के नेतृत्व में पुलिस टीम चोरी की बाइकों की सघन पतासाजी कर रही थी। इसी चेकिंग अभियान के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम भकुर्रा निवासी 39 वर्षीय चूड़ामणि गुप्ता के पास बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलें रखी हुई हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल और लैलूंगा पुलिस की टीम ने तुरंत मौके पर दबिश दी और आरोपी को हिरासत में ले लिया। तलाशी में उसके पास से 8 बाइक और एक रजिस्टर मिला, जिसमें गिरवी रखे गए सामान और ब्याज के लेनदेन का पूरा कच्चा-चिट्ठा दर्ज था। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह ग्रामीणों को ऊंचे ब्याज पर रकम देता है और पैसे न चुका पाने पर उन पर दबाव बनाकर प्रताड़ित करता है।

पीड़ित ग्रामीण की शिकायत ने खोली पोल

इस मामले में भकुर्रा के ही रहने वाले 55 वर्षीय किसान रामप्रसाद रतिया ने पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। रामप्रसाद ने बताया कि फसल खराब होने की वजह से उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी और उसे घर बनाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। इसी मजबूरी में उसने 9 सितंबर 2024 को चूड़ामणि गुप्ता से 3 प्रतिशत मासिक ब्याज पर 12,000 रुपये उधार लिए थे।

गारंटी के तौर पर सूदखोर ने उसकी बजाज सीटी 100 मोटरसाइकिल (CG-13-Y-0279) गिरवी रख ली थी। रामप्रसाद के मुताबिक, उसने कई महीनों तक ब्याज भरा, इसके बावजूद आरोपी लगातार मूलधन और अतिरिक्त ब्याज के लिए गांव और खेत तक उसका पीछा कर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। गांव के कई अन्य लोग भी इस सूदखोर के चंगुल में फंसे हुए थे।

कर्जा एक्ट के तहत हुई सख्त कार्रवाई

पीड़ित की शिकायत और पुख्ता सबूतों के आधार पर लैलूंगा थाना प्रभारी उपनिरीक्षक गिरधारी साव ने आरोपी चूड़ामणि गुप्ता के खिलाफ थाना में अपराध क्रमांक 110/2026 दर्ज कर लिया है। आरोपी पर ‘छत्तीसगढ़ ऋणियों के संरक्षण अधिनियम’ (कर्जा एक्ट) की धारा 4 के तहत कार्रवाई की गई है। इस पूरी कार्रवाई में एडिशनल एसपी अनिल सोनी और एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्दांत तिवारी के मार्गदर्शन में साइबर और लैलूंगा पुलिस की टीम की अहम भूमिका रही।

एसएसपी का सख्त संदेश

इस सफल कार्रवाई के बाद एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह ने जिले के नागरिकों से अपील करते हुए कहा है, “नागरिक अपनी जरूरत के लिए केवल बैंक और वैध वित्तीय संस्थाओं से ही ऋण लें। ब्याज के नाम पर अवैध वसूली कर लोगों को प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ रायगढ़ पुलिस आगे भी सख्त वैधानिक कार्रवाई करेगी।”

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